अकाल प्रसव हो जाने वाले बच्चे के ग़ुस्ल और कफ़न का क्या हुक्म है?

Question

जवाब ( 1 )

  1. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम

    अगर एक भ्रूण चार महीने या उससे ज़्यादा का होकर उसका अकाल प्रसव हो जाये उसे ग़ुस्ल देने ज़रूरी है बल्कि अगर चार महीने से भी कम का हो लेकिन उसका पूरा बदन बन चूका हो तो एहतियात की बिना पर उसको ग़ुस्ल देना ज़रूरी है. इन दोनों सूरतों के अलावा एहतियात की बिना पर उसे कपड़े में लपेट कर बिना ग़ुस्ल दिए दफ़्न कर देना चाहिए.

    उल्लेखनीय है कि जब तक वह 6 साल का पूरा न हो जाये तो उसकी नमाज़े जनाज़ा वाजिब नहीं होती.

    इस्तेफ़्ताआते रहबरी व तौज़ीहुल मसाएल आयतुल्लाह सीस्तानी, मय्यत के अहकाम

    http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=19#2937

    https://www.sistani.org/urdu/book/61/3634/

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