जवाब ( 1 )

  1. एहतियात या वाजिब है या मुस्तहब और दोनों के बीच दो तरह का फ़र्क़ पाया जाता है, एक पहचानने और परखने में कि एहतियात से मुराद कौन सी एहतियात है और दूसरे अमल में है कि दोनों तरह की एहतियात में इंसान की ज़िम्मेदारी क्या है?

    पहला फ़र्क़ः अगर मुजतहिद ने किसी मसअले में फ़तवा दिया हो और फिर एहतियात भी की हो तो इसे एहतियाते मुस्तहब कहा जाता है जैसे ग़ुस्ले इर्तेमासी में अगर ग़ुस्ले इर्तेमासी की नियत से धीरे धीरे पानी में जाए यहां तक कि उसका पूरा जिस्म पानी में डूब जाए तो उसका ग़ुस्ल सही है और एहतियात यह है कि धीरे धीरे जाने के बजाए एक बार में पानी में डुबकी लगा ले (यहां मुजतहिद ने पहले फ़तवा बयान किया है फिर कहा है कि एहतियात यह है कि…) लेकिन अगर मुजतहिद ने फ़तवा न दिया हो और शुरू ही से एहतियात की हो तो उसे एहतियाते वाजिब कहते हैं जैसे अगर नज़्र करे कि फ़लाँ फ़क़ीर को सदक़ा (दान) देगा तो दूसरे फ़क़ीर को नहीं दे सकता और अगर वह फ़क़ीर मर जाए तो एहतियात यह है कि उसके वारिसों को दिया जाए। (यहां पर मुजतहिद ने फ़कीर के मरने की सूरत में फ़तवा नहीं दिया है बल्कि कह दिया कि एहतियात यह है कि…)

    दूसरा फ़र्क़ः एहतियाते मुस्तहब में तक़लीद करने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वह उसी एहतियात पर अमल करे या पहले बयान किए गए फ़तवे पर अमल करे और उसे दूसरे मुजतहिद के फ़तवे पर अमल करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन एहतियाते वाजिब में तक़लीद करने वाले को छूट है कि वह उसी एहतियात पर अमल करे या दूसरे मुजतहिद (जो उसके मरजा के बाद दूसरे मुजहिदों से ज़्यादा इल्म रखता है) के फ़तवे पर अमल करे।

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