मामला तय होने के बाद ख़रीदार से बढ़ी हुई क़ीमत लेने का क्या हुक्म है ?


अगर सौदा हो जाने के बाद किसी सामान की क़ीमत बढ़ जाए तो क्या खरीदार से उस सामान की बढ़ी हुई क़ीमत लेना जाएज़ है ?

जवाब






बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम

जाएज़ नहीं है।





हवाला: आयतुल्लाह ख़ामेनई की वेबसाइट www.khamenei.ir 

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